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दुर्ग

नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने की कार्रवाई, शराबी ट्रक चालक और मॉडिफाइड कार जब्त

दुर्ग। “ऑपरेशन सुरक्षा” अभियान के तहत दुर्ग यातायात पुलिस ने 19 और 20 अगस्त को तीन बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय राजमार्ग पिपरछेड़ी और सुपेला क्षेत्र में चल रही चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने नियम उल्लंघन करने वाले वाहन और चालकों को गिरफ्तार किया तथा वाहन जब्त किए।

पहली कार्रवाई में, 19 अगस्त को दोपहर 01:00 बजे वाहन क्रमांक CG-07-CT-8938 को भिलाई से राजनांदगांव की ओर जाते हुए रोका गया। जांच में यह पाया गया कि वाहन पहले झारग्राम RTO की कस्टडी में था और उस पर ₹30,500 का चालान लंबित था। चालक सोहन निर्मलकर और वाहन स्वामी श्यामसुंदर शाह के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई और वाहन अंजोरा चौकी सुपुर्द किया गया।

इसके अगले दिन, 20 अगस्त को सुपेला के कोसानाला हाईवे रोड पर ट्रक क्रमांक CG-15-CV-4511 को रैश ड्राइविंग करते हुए देखा गया। ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट में चालक शराब पीकर वाहन चला रहा था। पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 182(2), 39/192, 185 के तहत मामला दर्ज किया और ट्रक जब्त किया।

साथ ही, 19 अगस्त की शाम नेहरू नगर यातायात कार्यालय में एक अत्यधिक मॉडिफाइड Honda City कार को जब्त किया गया। कार की छत हटाकर आगे Audi लोगो लगाया गया था। वाहन स्वामी को तलब कर मोटरयान अधिनियम की धारा 182(4), 66/192A(1) के तहत ₹20,000 का चालान किया गया।

यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि जब्त या चालान लंबित वाहनों का उपयोग न करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और अपने वाहन अवैध रूप से मॉडिफाई न करें। इन नियमों का उल्लंघन न केवल सड़क सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त दंड का कारण बनता है।

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